गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों की जांच कर रहे नानावटी आयोग ने कहा है कि आयोग के सामने अब तक पेश किए गए सबूत नरेंद्र मोदी को समन भेजने के लिए नाकाफी है। हालांकि आयोग ने कहा कि यदि आयोग के सामने भविष्य में और सबूत आते हैं तो नरेंद्र मोदी को भी समन भेजा जा सकता है।
जब अधिवक्ता मुकुल सिन्हा ने सफाई पेश की कि राज्य सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट को पहले ही जानकारी दे दी थी कि नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाए न जाने पर फैसला अंतिम नहीं है तो इस पर आयोग ने सफाई दी की यह समन पूर्व गृह राज्य मंत्री गोर्धन जदाफिया और पुलिस अधिकारी आरजे सावानी से संबद्ध था और नरेंद्र मोदी से संबद्ध नहीं था।
हालांकि जस्टिस नानावटी ने साफ किया कि यदि भविष्य में आयोग के सामने ऎसे सबूत आए और आयोग को किसी को भी समन भेजने की जरूरत महसूस हुई तो आयोग समन भेजेगा।
जब अधिवक्ता मुकुल सिन्हा ने सफाई पेश की कि राज्य सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट को पहले ही जानकारी दे दी थी कि नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाए न जाने पर फैसला अंतिम नहीं है तो इस पर आयोग ने सफाई दी की यह समन पूर्व गृह राज्य मंत्री गोर्धन जदाफिया और पुलिस अधिकारी आरजे सावानी से संबद्ध था और नरेंद्र मोदी से संबद्ध नहीं था।
हालांकि जस्टिस नानावटी ने साफ किया कि यदि भविष्य में आयोग के सामने ऎसे सबूत आए और आयोग को किसी को भी समन भेजने की जरूरत महसूस हुई तो आयोग समन भेजेगा।
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