कोच्चि की एक अदालत ने वर्ष 2005 में एक बस को आग लगाने के मामले में आरोपी सोफिया मदनी की जमानत शर्तों में आज ढील देते हुए उसे अपने पति और पीडीपी नेता अब्दुल नासिर मदनी से मिलने की अनुमति दे दी जो फिलहाल बेंगलूर जेल में बंद है।
एनआईए अदालत के न्यायाधीश एस. विजयकुमार ने इस संबंध में सोफिया की याचिका पर उसे दो सप्ताह की ढील दी और निर्देश दिया कि वह अपने बेंगलूर जाने और वहां ठहरने की जानकारी एनआईए को दे।
सूफिया की जमानत शर्तों के अनुसार वह अदालत की अनुमति के बिना एर्णाकुलम जिले से बाहर नहीं जा सकती थी। इससे पहले अदालत ने उसे तीन बार मदनी से मिलने के लिए कोल्लम जाने की इजाजत दी थी। हालांकि पहली बार उसे राज्य से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है।
कर्नाटक पुलिस ने सोफिया के पति अब्दुल नासिर मदनी को 2008 के बेंगलूर बम विस्फोट मामलों में पिछले महीने गिरफ्तार किया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गयी थी और 20 लोग घायल हो गये।
सोफिया नौ सितंबर 2005 को केरल के कालामसेरी में तमिलनाडु राज्य परिवहन की एक बस में आग लगाने के मामले में दसवीं आरोपी है। वह कोयंबटूर बम विस्फोट मामले में मदनी की हिरासत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कथित तौर पर आग लगाने में शामिल थी।
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