हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी को शहर के बाहरी इलाके में स्थित उनके हैदरपुरा निवास से ऐहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया गिलानी को आरपीसी की धारा 107 (जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी में रखा जा सकता है जो भीड़ को उकसाए जिससे कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा हो सकती है) और धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ऐसी आशंकाएं हैं कि शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं।
साप्ताहिक रूप से आंदोलन संबंधी कैलेंडर जारी कर रहे गिलानी को हुमहामा पुलिस थाने ले जाया गया। उन्हें इससे पूर्व कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के बाद 20 जून को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें चार अगस्त को रिहा कर दिया गया था।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया गिलानी को आरपीसी की धारा 107 (जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी में रखा जा सकता है जो भीड़ को उकसाए जिससे कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा हो सकती है) और धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ऐसी आशंकाएं हैं कि शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं।
साप्ताहिक रूप से आंदोलन संबंधी कैलेंडर जारी कर रहे गिलानी को हुमहामा पुलिस थाने ले जाया गया। उन्हें इससे पूर्व कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के बाद 20 जून को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें चार अगस्त को रिहा कर दिया गया था।
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