कर्नाटक में उच्च अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के 11 बाग़ी विधायकों के निलंबन के फ़ैसले को सही ठहराया है.
कर्नाटक में इस मामले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के फ़ैसले से बाक़ी जजों ने अपनी सहमति जताई है.दस अक्टूबर को विश्वास मत से पहले राज्य विधानसभा के स्पीकर ने भाजपा के 11 बाग़ी विधायकों और पाँच निर्दलीय विधायकों को दल-बदल कानून के तहत निलंबित कर दिया था.
कर्नाटक विधान सभा के 11 ‘अयोग्य’ भारतीय जनता पार्टी विधायकों के मामले पर बंगलौर हाई कोर्ट की एक नई पीठ को दोबारा सुनवाई करनी पड़ी क्योंकि पहले की पीठ में जजों के बीच फ़ैसले पर मतभेद हो गया था.अभी पाँच निर्दलीय विधायकों के मामले की सुनवाई एक तीसरी बेंच दो नवंबर को करेगी.
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