
जस्टिस एचएस बेदी और जस्टिस सीके प्रसाद की पीठ ने इस सिलसिले में शाहबुद्दीन को कोई रियायत देने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा कि सिवान के पूर्व सांसद पर हत्या, हत्या के प्रयास और अपहरण जैसी जघन्य वारदातों के दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा।
याचिका खारिज करते हुए पीठ ने यह भी कहा कि हम टेलीविजन भी देखते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। हम मामलों के अच्छे जानकार हैं।
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