छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता दुकानों से सामान लेने के दौरान पक्का बिल लेने से 50 लाख रूपए का इनाम जीत सकते हैं। राज्य सरकार ने राज्य में कर चोरी रोकने के लिए उपभोक्ता जागरूकता पुरस्कार योजना की शुरूवात कर दी है।
राज्य के वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को पक्का बिल लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उपभोक्ता जागरूकता पुरस्कार योजना की शुरूवात की गई है। इससे राज्य में कर चोरी रूकेगा और राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत पहला पुरस्कार पांच लाख रूपए का है। उपभोक्ता नगद अथवा सामान के रूप में अपना पुरस्कार ले सकता है। इसके अलावा ढाई-ढाई लाख रूपए के तीन द्वितीय पुरस्कार और एक-एक लाख रूपए के पांच तृतीय पुरस्कार रखे गए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 50 लाख रूपए के कुल 201 पुरस्कार हैं। 10वां और 11वां पुरस्कार कुल 102 लोगों को दिए जाएंगे। इसी तरह व्यवसायियों के लिए एक लाख रूपए का पहला पुरस्कार, 20-20 हजार रूपए के तीन द्वितीय पुरस्कार और पांच-पांच हजार रूपए के पांच तृतीय पुरस्कार रखे गए हैं। यह योजना 31 दिसम्बर 2010 तक चलेगी।
राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अजय सिंह ने बताया कि पुरस्कार के लिए केवल वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीबद्ध टिन होल्डर व्यवसायी ही पात्र होंगे। वाणिज्यिक कर, पंजीयन, और आबकारी विभाग में कार्यरत शासकीय सेवक इस योजना में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
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