इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस नीति को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें खेती के लिए कर्ज लेकर चुकाने में नाकाम रहे किसानों से 10 फीसदी भुगतान शुल्क वसूलने का प्रावधान था ।
न्यायालय ने इस नीति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और एक ‘मर रहे शख्स के साथ मजाक’ सरीखा है ।
आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति एस यू खान ने कहा कि ऐसी नीति, यदि यह कानून के मुताबिक ही क्यों न हों, सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और ऐसे उपायों से बचने के लिए सरकार को एक कल्याणकारी राज्य का मुखौटा उतारना होगा।
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