सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में माफिया सरगना अबू सलेम की प्रेमिका और बॉलीवुड ऐक्ट्रेस मोनिका बेदी का दोष बरकरार रखा लेकिन सजा को उतना घटा दिया जितना वह जेल में पहले ही काट चुकी हैं।
न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की पीठ ने मोनिका के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्हें भारत में दोषी नहीं ठहराया जा सकता और क्योंकि उन्हें इसी मामले में पुर्तगाल की अदालत दोषी ठहरा चुकी है।
शीर्ष अदालत ने हालांकि उसकी सजा को उतना घटा दिया जितना वह पहले ही जेल में गुजार चुकी हैं। मोनिका जेल में पहले करीब ढाई साल बिता चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मोनिका की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया जिसमें उसने दोषसिद्धि और पांच साल कैद की सजा वाले हैदराबाद सत्र अदालत के फैसले और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सजा को तीन साल किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।
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