राजधानी में एक सेमिनार के दौरान राष्ट्रविरोधी बयानबाजी के आरोप में अरुंधती राय व हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है।
दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई बीते शनिवार को अदालत से मिले आदेश के बाद अंजाम दी है। दिल्ली पुलिस के एक आलाधिकारी ने बताया कि अरुंधती राय व गिलानी पर दर्ज की गई प्राथमिकी गत 21 अक्तूबर को राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देशविरोधी बयानबाजी के कारण दर्ज किया गया है।
दोनों ही आरोपियों पर आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह), 153-ए (वर्गो के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 153-बी (राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल कथन), 504 (शांति भंग करने और लोगांे को भड़काने का प्रयास) और 505 (झूठे बयान, सार्वजनिक शांति के खिलाफ बगावत का अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ये सभी धाराएं गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून 1967 की धारा 13 के साथ जोड़कर दर्ज की गई है। अब जब मामला दर्ज कर लिया गया है तो दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तारी का सामना करना होगा।
गौरतलब है कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वे पूरी तरह गैरजमानती हैं। इतना ही नहीं, अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इन धाराओं के तहत उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।
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