अलवर जिले के बानसूर न्यायिक मजिस्टेट राकेश ओला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक शिकायत के आधार पर बानसूर थानाधिकारी को राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की तुलना सिमी से किये जाने संबन्धी कांग्रेस महासचिव की टिप्पणी की जांच कर 20 दिसम्बर को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये हैं।
बानसूर के थानाधिकारी हीरा लाल सैनी ने अदालत द्वारा दिये गये आदेश की आज पुष्टि करते हुए कहा कि अदालत से इस बारे में 22 नवम्बर को सूचना मिली है। उन्होने कहा कि अदालत द्वारा दिये गये आदेश के बारे में उच्चाधिकारियों और अतिरिक्त महानिदेशक अभियोजन से राय ली जा रही है कि क्या अदालत के क्षेत्राधिकार में यह मामला आता है या नहीं।
सैनी ने कहा कि संभवत एक दो दिन में राय मिल जायेगी। राय आने के बाद ही इस बारे में अगला कदम उठाया जायेगा।
उन्होने बताया कि न्यायिक मजिस्टेट्र बानसूर ने परिवादी राजेन्द्र सिंह राठौड की ओर से पेश किये गये इस्तगासे पर सुनवाई करने के बाद 19 नवम्बर को यह आदेश दिया था।
परिवादी के वकील विजय सिंह के अनुसार अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता परिवादी राजेन्द्र सिंह राठौड द्वारा पेश किये इस्तगासे पर सुनवाई करने के बाद सीआरपीसी की धारा 200 के तहत थानाधिकारी बानसूर को कांग्रेस महासचिव सांसद राहुल गांधी द्वारा भोपाल में आरएसएस और सिमी की तुलना के कथित बयान की जांच कर जांच रिपोर्ट 20 दिसम्बर को पेश करने के आदेश दिये है।
उन्होने कहा कि अदालत ने परिवादी राजेन्द्र सिंह राठौड के बयान भी दर्ज किये है। परिवादी ने कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना प्रतिबंधित सिमी से कर लोगों की भावनाएं आहत की है।
वाकई..
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