बदायूं की अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के कश्मीर पर दिये गये विवादास्पद बयान को गंभीरता से लेते उनपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं ।
जिला अदालत ने सदर कोतवाली पुलिस को तीन दिन के अंदर धारा 124 :क: के तहत मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हंै ।
तीन जनवरी को बजरंग दल के संयोजक उज्जवल गुप्ता ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसमें उन्होंने सपा नेता आजम खां के कश्मीर पर दिये गये बयान को राष्ट्रद्रोह का कृत्य बताया था।
सीजीएम पवन प्रताप सिंह ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोतवाली पुलिस को तीन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये है।
गौरतलब है कि आजम खां ने 21 दिसम्बर 2010 को बदायूं मे मीडिया से रुबरु होते हुए कहा था, ‘‘मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाने की बात कहने वाली यूपीए सरकार में सिर्फ एक मुस्लिम कैबिनेट मंत्री गुलाम नबी आजाद हैं , जो उस कश्मीर के रहने वाले है जिसका भूगोल अभी तक तय नही है कि वह भारत का हिस्सा है या पाकिस्तान का ।’
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