देश विरोधी भाषण देने के आरोप में हुर्रियत के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी, अरुंधति राय और चार अन्य लोगों के खिलाफ सुनवाई किए जाने का अनुरोध गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले लिया गया। इसके पहले पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि इस संबंध में प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है।
दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि मामले में प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है और जांच जारी है। इसके बाद न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अब याचिका अनुपयोगी हो गई है। अदालत के आदेश के बाद सलेक चंद जैन ने याचिका वापस ले ली।
उन्होंने यह याचिका वकील सुग्रीव दुबे के जरिए दायर की थी। अदालत ने याचिका पर पहले दिल्ली पुलिस और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए उनके रुख के बारे में पूछा था। सुशील पंडित की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एक निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को गिलानी, राय तथा चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
0 comments :
Post a Comment