उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के संबंध में कैग की रिपोर्ट को कमतर आंकने वाले बयानों को लेकर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल की खिंचाई की और उनसे जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने को कहा.
न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली की पीठ ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है. मंत्री को जिम्मेदारी का कुछ अहसास होना चाहिए.’ न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह किसी के भी बयानों से प्रभावित हुए बिना घोटाले की जांच करे.
कैग ने अनुमान व्यक्त किया है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.पीठ ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि 2जी घोटाले की पड़ताल कर रही सीबीआई मीडिया सहित किसी के भी द्वारा कहीं भी दिए जाने वाले बयानों से प्रभावित हुए बिना जांच करेगी.’
सिब्बल ने कैग के आकलन को ‘पूरी तरह त्रुटिपूर्ण और निराधार’ करार दिया था.
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