कर्नाटक सरकार ने गुरुवार देर शाम कहा कि उसने राज्यसभा के उपसभापति के रहमान खान के खिलाफ करीब 100 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज करवाया है। यह अनियमितता बेंगलुरु स्थित अमानाथ कोऑपरेटिव बैंक में 1989 से 2002 के बीच हुई जब खान इसके अध्यक्ष थे।
सहकारिता मंत्री लक्ष्मण सावदी ने संवाददाताओं से कहा कि खान और अन्य के खिलाफ राज्य सहकारिता विभाग ने मामला दर्ज करवाया है। सावदी ने कहा कि विभाग द्वारा करवाई गई एक जांच में खान के अध्यक्ष कार्यकाल में हुई इस अनियमितता का पता चला है। इस कारण बैंक को 102.02 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।
उन्होंने कहा कि बैंक के अन्य पूर्व अध्यक्षों जिया-उल-शरीफ और ए. ए. कातिब के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है। सावदी ने कहा कि शिकायत के बारे में केंद्र सरकार को सूचित किया जाएगा। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब मुस्लिम समुदाय की सहायता करना था।
केवल तीन लाख रुपये की पूंजी से शुरू किए गए इस बैंक में वर्तमान में 440 करोड़ रुपये जमा हैं। बैंक के पास 505 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी है।
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