कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता एनडी तिवारी ने एक युवक द्वारा उन्हें अपना पिता बताए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के डीएनए टेस्ट कराने के आदेश को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तिवारी (85) ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश कानूनी तौर पर गलत है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज की बेंच ने 23 दिसंबर को युवक रोहित शेखर के पितृत्व दावे पर डीएनए टेस्ट के आदेश दिए थे। तिवारी ने इसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की। लेकिन वहां भी आदेश को बरकरार रखते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। रोहित शेखर ने दावे में कहा है कि तिवारी के उसकी मां उज्ज्वला शर्मा से संबंध थे।
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