उत्तराखंड सरकार ने राज्य में साठ वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को श्रमिक कल्याण योजना के तहत 150 रूपये प्रति माह पेंशन दिये जाने की अहम योजना बनाई है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य के श्रम मंत्री प्रकाश पंत ने कल उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान इस योजना का अंतिम रूप दिया। इस योजना के तहत लकवा, कुष्ठ रोग तपेदिक या दुर्घटनाओं के कारण नि:शक्त होने वाले कर्मकारों को 150 रूपये पंेशन दी जायेगी तथा साथ ही पांच हजार रूपये अनुग्रह राशि भी दी जायेगी।
सूत्रों के अनुसार कार्य के दौरान दुर्घटना से हुई मृत्यु पर 50 हजार रूपये तथा सामान्य मृत्यु पर आश्रितों को 15 हजार रूपये की राशि दी जायेगी।
सूत्रों ने बताया कि श्रमिकों को बीमारी के दौरान उपचार के लिये एक हजार रूपये तथा दुर्घटना में नि:शक्त होने पर पांच हजार रूपये की चिकित्सा सहायता दी जायेगी।
0 comments :
Post a Comment