कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एन. डी. तिवारी ने पितृत्व के एक मामले में डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना देने से इंकार कर दिया है। इस सिलसिले में गुरुवार को उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया। न्यायमूर्ति गीता मित्तल के समक्ष दायर अपने व्यक्तिगत हलफनामे में तिवारी ने कहा है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए वह डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना देने में सक्षम नहीं हैं।
मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।पिछले सप्ताह अदालत ने उनके हलफनामे पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना देने पर उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता। 31 वर्षीय एक युवक का दावा है कि तिवारी ही उसके पिता हैं।
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