विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने चुनाव आयोग के निर्देश पर जनसभाओं की रिकार्डिग कराये जाने के मुद्दे पर कहा कि वह इससे नहीं डरते। जिन्हें रिकार्डिग कराना हो करायें वह हिंदू हित की बात करने से नहीं हिचकेंगे। वह राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक नेता हैं।
अगर उन्हें आचार संहिता में बांधने की कोशिश की गयी तो अदालत में जायेंगे। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है।तोगड़िया ने शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछड़ों और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के आरक्षण से साढ़े चार फीसदी हिस्सेदारी अल्पसंख्यकों को देना कहां का न्याय है।
केंद्र सरकार हिंदुओं के हक पर डाका डाल रही है और इससे पिछड़ों की नौकरियां अल्पसंख्यकों के पास जायेंगी।उन्होंने कहा कि विहिप सात मांगों को लेकर इसका गांव स्तर समितियां गठित कर विरोध करेगी। पूरे देश में हिंदू रोटी एवं शिक्षा बचाओ आंदोलन किया जायेगा।
बंटे हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। दिग्विजय सिंह के अन्ना हजारे के साथ चित्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय तो उनके साथ कोलकाता में एक कार्यक्रम में थे। बाबू सिंह कुशवाहा पर कुछ बोलने से मना करते हुए तोगड़िया ने कहा कि भाजपा की बात भाजपा जाने।
इससे पूर्व उन्होंने छात्र गोष्ठी में कहा कि छात्र मजहबी आरक्षण का विरोध करें और इसकी मांग करने वालों का चुनाव में कड़ा विरोध करें। इस मौके पर विहिप कोषाध्यक्ष रामनाथ महेंद्र, प्रांत मंत्री अवध बिहारी मिश्र भी थे।भड़काऊ भाषण देने पर मुकदमाविश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. प्रवीण भाई तोगडि़या पर बिना अनुमति सभा करने, लाल बत्ती लगाकर घूमने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है।
बजरंग दल अध्यक्ष भी नामजद हैं। पुलिस ने भाषण की सीडी कब्जे में ले ली है।दरअसल विश्व हिंदू परिषद के 'हिंदू, रोटी व शिक्षा बचाओ' आंदोलन के तहत शुक्रवार को सभा थी। इसमें तोगड़िया ने सभा में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला भाषण दिया।
डीआईजी राजेश राय के निर्देश पर काकादेव थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह राठी को सभा स्थल पर छापा मारकर पोस्टर-बैनर कब्जे में लिये और श्रीतोगड़िया के भाषण की सीडी जुटा ली है। श्री तोगड़िया लालबत्ती लगी एम्बेसडर से आये थे। इस पर तोगड़िया और आयोजक बजरंग दल अध्यक्ष शैलेंद्र भदौरिया के खिलाफ धारा 153 ए, 153 बी और 298 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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