सुप्रीम कोर्ट ने सिंगापुर स्थित फर्म स्पीक एशिया को निवेशकों एवं संबंधित अधिकारियों को देय राशि न्यायालय के पास जमा करने का निर्देश दिया है। कंपनी पर निवेशकों को 1300 करोड़ रूपये चूना लगाने का आरोप है।
न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने पूर्व में नियुक्त मध्यस्थ को स्पीक एशिया द्वारा निवेशकों एवं अन्य अधिकारियों को देय सही राशि का पता लगाने को कहा और इसके दो सप्ताह के भीतर यह राशि उच्चतम न्यायालय में जमा करने का कंपनी को निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि हम दक्ष मध्यस्थ से यह सुनिश्चित करने की गुजारिश करते हैं कि वास्तव में कितनी राशि निवेशकों एवं अन्य अधिकारियों को देय है। हम संबंधित प्रतिवादी (स्पीक एशिया) को दक्ष मध्यस्थ द्वारा वास्तविक राशि पेश करने के दो सप्ताह के भीतर यह रकम सुप्रीम कोर्ट के महासचिव के पास जमा करने का निर्देश देते हैं। पीठ ने कहा कि सभी पक्षों को दक्ष मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में भागीदारी करने की स्वतंत्रता होगी।
न्यायालय ने यह आदेश स्पीक एशिया के निवेशकों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनाया। इन निवेशकों ने अपने धन की वसूली के लिए यह याचिका दायर की है। न्यायालय ने पिछले साल अक्तूबर में स्पीक एशिया आनलाइन प्राइवेट लिमिटेड और इससे जुड़ी कंपनी हैरेन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक हलफनामा दायर कर यह वायदा करने को कहा था कि मध्यस्थ द्वारा तय वित्तीय देनदारी तय किए जाने के बाद वे उसका भुगतान कर देंगी।
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