सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्रीय हित में बताते हुए इसके क्रियान्वयन को सोमवार को मंजूरी दे दी।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने परियोजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित करने के निर्देश दिए।
न्यायालय ने कहा कि समिति की बैठक दो माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी और इसकी अनुशंसाओं पर मंत्रिमंडल 30 दिन के भीतर विचार करेगा। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा, "परियोजना राष्ट्रीय हित में है और हमें इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि कोई राज्य या केंद्र इसका विरोध करे।"
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