सुप्रीम कोर्ट ने हज जाने वाले तीर्थयात्रियों को सब्सिडी मुहैया कराने वाली सरकारी नीति मंगलवार को नामंजूर कर दी.
जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि अगले 10 सालों के लिए हज तीर्थयात्रियों को सब्सिडी बंद कर दी जाए.
दरअसल, सरकार खुद ये प्रस्ताव लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसे आज मंजूर कर लिया गया.
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हर साल सरकार द्वारा मक्का भेजे जाने वाले सद्भावना शिष्टमंडल में अब केवल दो सदस्य ही शामिल होंगे. फिलहाल सद्भावना शिष्टमंडल में 30 सदस्य होते हैं.
न्यायालय ने राज्यस्तरीय हज समितियों और भारतीय हज समिति से इस बात का भी विवरण मांगा है कि कितनी सब्सिडी दी जाती है और इस पर कुल कितना खर्च आता है.
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