अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह आडवाणी के खिलाफ साजिश रचने का मामला समाप्त करने के खिलाफ है। सीबीआई ने कहा कि इस मामले में आडवाणी के साथ साथ अन्य नेताओं और कार सेवकों पर भी मामला चलें। विवादित ढांचा गिराने के मामले को लेकर दो एफआईआर दर्ज की गई है।
एफआईआर नंबर 197/92 कारसेवकों के खिलाफ दर्ज की गई थी जबकि एफआईआर नंबर 198/92 में आडवाणी,मुरली मनोहर जोशी,उमा भारती,विनय कटियार,अशोक सिंघल,गिरिराज किशोर,विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतम्भरा का नाम है। इन सभी पर भड़काऊ भाषण के जरिए कार सेवकों को उकसाने का आरोप है।
सीबीआई ने हाल ही में दायर शपथ पत्र में कहा कि यह संभव नहीं है कि पहली प्राथमिकी से कुछ को हटा दिया जाए,क्योंकि ढांचा गिराने में उनका सीधा हाथ नहीं था। दोनों एफआईआर अलग नहीं हैं।
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