31 मई 2012 को हुई कैबिनेट की बैठक में नई टेलीकॉम नीति पर मुहर लग गई। इस नीति पर मुहर लगने से 930 मिलियन मोबाइल ग्राहकों को फायदा होगा। नई नीति के तहत मोबाइल उपभोक्ता के दूसरे राज्य में जाने पर अपना ऑपरेटर चेंज करा सकेंगे लेकिन उनका नंबर वही रहेगा।
साथ ही मोबाइल उपभोक्ता बिना रोमिंग चार्ज के देश भर में यात्रा कर सकेंगे। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत मोबाइल उपभोक्ता एक सर्किल में ही अपना ऑपरेटर चेंज कर सकता है। अगर वह एक राज्य से दूरसे राज्य में जाता है तो उसे एमएनपी का फायदा नहीं मिलता लेकिन नई नीति के तहत मोबाइल उपभोक्ता के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी एमएनपी का फायदा उठा सकेंगे।
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