योगगुरु बाबा रामदेव के ट्रस्टों व उनके संस्थानों के पीछे पड़ी केंद्र सरकार के एक आदेश को निरस्त करते हुए हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बाबा रामदेव को राहत दी है।
कोर्ट ने पतंजलि योग पीठ के अधीन चल रहे पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान अवाम अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार में बीएएमएस कोर्स में दाखिले पर रोक लगाने संबंधी केंद्रीय आयुष विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया।
मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ में हुई। संस्थान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि केंद्र द्वारा 12 जुलाई को जारी शासनादेश में संस्थान में बीएएमएस कक्षाओं में दाखिले पर रोक लगा दी गई थी। शासनादेश में कहा गया था कि संस्थान मानकों को पूरा नहीं करता और संस्थान में पर्याप्त शिक्षक नहीं है।
संस्थान ने याचिका में बताया है कि रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और तमाम मानक पूरे कर लिए गए हैं। लिहाजा उन्हें कोर्स चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्र सरकार के 12 जुलाई को जारी आदेश को निरस्त कर दिया।
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