सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 47/2014-कस्टम्स (एन.टी.) दिनांक 19 जून, 2014 संख्या एस.ओ. 1565(ई) दिनांक 19 जून, 2014 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने तय किया है कि आयातित और निर्यात के सामान के लिए अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के कॉलम (2) में दिखाई गई प्रत्येक विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने की दरें अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने की विनिमय दर 4 जुलाई, 2014 से कथित धारा के उद्देश्य से कॉलम 3 में समतुल्य प्रविष्टि के सामने उल्लिखित दर के अनुसार हैं।
अनुसूची – 1
क्र. सं.
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विदेशी मुद्रा
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विदेशी मुद्रा की एक इकाई को भारतीय रुपये में बदलने की विनिमय दर
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(1)
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(2)
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(3)
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(a)
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(b)
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(आयातित सामान के लिए)
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(निर्यात सामान के लिए)
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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56.65
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55.10
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2.
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बहरीन दीनार
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162.70
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153.70
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3.
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कनेडियन डॉलर
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56.55
|
55.10
| |
4.
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डेनिश क्रोन
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11.10
|
10.75
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5.
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यूरो
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82.35
|
80.40
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6.
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हांगकांग डॉलर
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7.75
|
7.60
| |
7.
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कुवेती दीनार
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217.65
|
205.40
| |
8.
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न्यूजीलैण्ड डॉलर
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52.90
|
51.55
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9.
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नार्वे क्रोन
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9.80
|
9.50
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10.
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पौंड स्टर्लिंग
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103.40
|
101.10
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11.
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सिंगापुर डॉलर
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48.30
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47.20
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12.
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दक्षिण अफ्रीकी रेंड
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5.70
|
5.40
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13.
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सऊदी अरब का रियाल
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16.35
|
15.45
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14.
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स्विडन का क्रोन
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9.00
|
8.75
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15.
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स्विस फ्रैंक
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67.90
|
66.05
| |
16.
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यूएई दिरहम
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16.70
|
15.80
| |
17.
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अमरीकी डॉलर
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60.10
|
59.10
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अनुसूची – 2
क्र. सं.
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विदेशी मुद्रा
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विदेशी मुद्रा की 100 ईकाइयों को भारतीय रुपये में बदलने की विनिमय दर
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(1)
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(2)
|
(3)
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(a)
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(b)
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(आयातित सामान के लिए)
|
(निर्यात सामान के लिए)
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1.
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जापानी येन
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59.25
|
57.80
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2.
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कीनियाई शिलिंग
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70.00
|
65.95
| |
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