स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल ने अन्य बातों के साथ-साथ खुली या एकल सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने, तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र बढ़ाने, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध एवं व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या दंड राशि बढ़ाने के साथ-साथ ऐसे अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाने की सिफारिश की है।
मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अन्तर-मंत्रालय परामर्श के लिए एक मसौदा नोट मंत्रिमंडल के लिए परिपत्रित किया गया है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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