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सार्वजनिक समारोह के बाद सफाई हेतु जमा करानी होगी 10 हज़ार से 1 लाख तक की सिक्‍यूरिटी

स्‍वच्‍छ भारत मिशन में सहयोग देते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने सार्वजनिक सभाओं और किसी अन्‍य समारोह के दौरान और उसके बाद सफाई सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू द्वारा मंजूर इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे समारोहों के आयोजक सफाई के लिए जवाबदेह होंगे और उन्‍हें आयोजन की इजाजत लेने के लिए सिक्‍यूरिटी जमा करानी होगी। आयोजकों द्वारा सफाई नहीं करवाने पर सम्‍बद्ध नगर निगम जमा राशि का इस्‍तेमाल करते हुए सफाई कार्य करेगा।

मंत्रालय ने सार्वजनिक समारोहों और बैठकों के दौरान पानी की बोतलें, खाने-पीने का बचा-खुचा सामान, इस्‍तेमाल किए गए फूलों, पैकेजिंग सामग्री और रैपर आदि बिखराकर गंदगी फैलाने को गंभीरता से लिया था। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाएं नहीं होने के कारण आसपास की जगहों में अस्‍वास्‍थ्‍यकर माहौल पैदा होता है।  नये नियमों के अंतर्गत आयोजकों को सफाई सुनिश्चित करने का वचन देना होगा और धनराशि जमा करानी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर धनराशि जमा करानी होगी। 500 लोगों के एकत्र होने पर 10,000 रूपये जमा कराने होंगे, 50,000 लोगों के एकत्र होने पर 50,000 रूपये और 50,000 से ज्‍यादा लोगों के एकत्र होने पर 1,00,000 रूपये सिक्‍यूरिटी देनी होगी। सिक्‍यूरिटी नहीं देने पर सम्‍बद्ध एजेंसियों को इजाजत नहीं दी जाएगी।

आयोजकों को पर्याप्‍त कूड़ेदानों और सार्वजनिक सुविधाओं की व्‍यवस्‍था करनी होगी। परिसर में उचित सफाई के लिए पर्याप्‍त संख्‍या में सफाई कर्मचारियों को तैनात करना होगा। समारोह समाप्‍त होने के बाद आयोजकों को नगर निगम द्वारा तय कूड़े को नजदीकी कूड़ाघर तक पहुंचाने की व्‍यवस्‍था करनी होगी। आयोजकों को समारोह समाप्‍त होने के छह घंटे के भीतर परिसर के मालिक को साफ-सुथरा स्‍थान सौंपना होगा। यदि आयोजक सफाई करवा देते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सिक्‍यूरिटी की राशि तीन दिन के भीतर नगर निगम द्वारा लौटा दी जाएगी।

सार्वजनिक/ ऐसे स्‍थानों पर जो समारोहों के लिए निर्धारित नहीं हैं, जहां पुलिस से सीधे इजाजत लेनी पड़ती है, आयोजकों को पुलिस के पास ये वचन और सिक्‍यूरिटी की राशि जमा करानी होगी।  सफाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्‍न प्रावधान करते समय निम्‍नलिखित मानकों का पालन करना होगा :

सुविधा
स्‍थल का प्रकार
मानक
सार्वजनिक सुविधाएं
होटलों, रेस्‍तरां, विवाह हॉल, फार्महाउस जैसे परिसर
प्रत्‍येक 75 लोगों के लिए 1 टॉयलेट सीट

पार्कों/बगीचों आदि में समारोहों/बैठकों के लिए
25,000 लोगों तक- प्रत्‍येक 500 लोगों के लिए 1 सीट  
25,000 से ज्‍यादा लोगों के लिए- प्रत्‍येक 1000 के लिए 1 सीट
कूड़ेदान
होटल, रेस्‍तरां, विवाह हॉल आदि।
200 लोगों तक- परिसरों में 150 लीटर की क्षमता के 4 कूड़ेदान और परिसरों के बाहर प्रत्‍येक 100 लीटर की क्षमता के 2 अतिरिक्‍त कूड़ेदान

पार्कों, बगीचों आदि में
1000 लोगों तक- 100 लीटर की क्षमता के 5-5 कूड़ेदान और 1,100 लीटर की क्षमता का एक कूड़ेदान

1000 से 5000 लोगों के बीच- 100-100 लीअर की क्षमता के 10 कूड़ेदान और 1,100 लीटर की क्षमता के 2 कूड़ेदान

5000 लोगों से ज्‍यादा- प्रत्‍येक 500 लोगों के लिए 100-100 लीटरों का 1 कूड़ेदान और प्रत्‍येक 5000 लोगों के लिए 1,100 लीटर की क्षमता का एक कूड़ेदान

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