रेल मंत्रालय ने मौजूदा पीआरएस टिकट बुकिंग स्थानों में से एक यूटीएस खिडकी को केवल पीआरएस खिडकी टिकट को रद्द करने तथा रिफंड करने वाले यूटीएस सह पीआरएस खिडकी बनाने का फैसला किया
रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के एक और कदम के रूप में मौजूदा पीआरएस टिकट बुकिंग स्थानों में से एक यूटीएस खिडकी को केवल पीआरएस खिडकी टिकट को रद्द करने तथा रिफंड करने वाले यूटीएस सह पीआरएस खिडकी में रूपांतरित करने का फैसला किया है। ऐसा स्टेशन पर करेंट काउंटरों की अनुपलब्धता की स्थिति में या स्टेशनों पर पीआरएस खिडकियों के गैर कामकाजी घंटों के दौरान किया जाएगा।
ये निर्देश 1 दिसंबर से लागू किए जा चुकें हैं...
पीआरएस खिडकी टिकट को रद्द करने या रिफंड करने का काम निर्धारित यूटीएस सह पीआरएस खिडकी (केवल पीआरएस खिडकी टिकट को रद्द करने तथा रिफंड करने के लिए) के जरिये किया जाएगा। यह निम्नलिखित परिस्थ्िातियों के तहत रिफंड नियमों के अनुरूप मौजूदा पीआरएस खिडकियों या करेंट काउंटरों के कामकाजी घंटों के बाद होगा-
(क) रिफंड नियमों के तहत रिफंड दिया जाएगा।
(ख) यह सुविधा वैसी रेलगाडियों के टिकटों के लिए उपलब्ध होगी जिनका निर्धारित रवानगी समय टिकटों के रद्द होने के समय से 24 घंटों के भीतर है।
(ग) अगर स्टेशन पर करेंट काउंटर उपलब्ध नहीं हैं या कोई पीआरएस खिडकी पीआरएस खिडकियों के कामकाजी घंटों के बाद काम नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में पीआरएस खिडकी टिकट को रद्द तथा रिफंड किया जा सकता है और इसे ऐसे निर्धारित यूटीएस सह पीआरएस खिडकी पर मंजूरी दी जा सकती है।
(घ) किसी भी सूरत में पीआरएस या किसी विशेष स्टेशन के करेंट काउंटरों के कामकाजी घंटों के दौरान ऐसे रिफंड को यूटीएस सह पीआरएस खिडकी पर मंजूरी नहीं दी जाएगी।
(च) 1. इस स्थिति में रद्द टिकट जारी नहीं किया जाएगा और काउंटर क्लर्क मूल टिकट को अपने पास रख लेगा क्योंकि इसे बही खाते के उद्वेश्य से पीआरएस खिडकी पर रखा जाएगा। इस कार्य के लिए किसी भी यूटीएस नामावली का उपयोग नहीं किया जाएगा।
2. बहरहाल, अगर एक पीएनआर पर सभी यात्रियों (छह यात्रियों) ने स्थान की पुष्टि कर दी है और छह में से दो यात्री यात्रा नहीं करना चाहते और अपने टिकट को रद्द करना चाहते हैं तो वैसी सूरत में नए टिकटों को जारी किए जाने की जरूरत होगी। ऐसे टिकटों के लिए मौजूदा पीआरएस खिडकियों के प्रिंटरों का उपयोग किया जा सकता है।
3. अगर यात्री ने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है तो रिफंड की गई रकम के लिए उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा। यात्री से कैंसिलेशन के समय कैंसिलेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर मुहैया कराने को कहा जाएगा जिससे कि रिफंड की गई रकम के लिए एसएमएस भेजा जा सके। ऐसी खिडकियों पर पर्याप्त मात्रा में कैंसिलेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।
ये निर्देश आज 1 दिसंबर 2015 से प्रभावी हो जाएंगे।
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