देश के विभिन्न भागों में आयोजित बैठकों और गोष्ठियों में हितधारकों ने इस बात पर चिंता प्रकट की थी कि कर, अधिभार तथा पेनल्टी का भुगतान करने के लिए 30 नवंबर, 2016 तक का उपलब्ध समय बहुत कम समय है, विशेषकर आय घोषित करने वालों के पास तरल रूप में धन उपलब्ध नहीं है। यह भी कहा गया कि 30 नवंबर, 2016 तक भुगतान करने के लिए आय घोषित करने वालों को अपनी परिसंपत्तियों को बाध्य होकर बेचना पड़ सकता है।
सरकार ने हितधारकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भुगतान करने के लिए समय में संशोधन इस प्रकार किया है :
1. कर, अधिभार तथा पेनल्टी की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का भुगतान 30 नवंबर, 2016 तक किया जा सकेगा।
2. कर, अधिभार तथा पेनल्टी की एक और न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का भुगतान 31 मार्च, 2017 तक किया जा सकेगा।
3. और शेष राशि का भुगतान 30 सितम्बर, 2017 को या उससे पहले किया जा सकता है।
इस आशय की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी।
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