1 अप्रैल, 2017 से सभी प्रकार के मोटर वाहन निर्माताओं के साथ-साथ ई-रिक्शा और ई-कार्ट निर्माताओं को अपने वाहन के उत्सर्जन का पूरा विवरण देना होगा। हाल में ही एक अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत फॉर्म 22 में संशोधन किया है जिसके तहत वाहन निर्माताओं को सभी वाहनों के लिए प्रदूषण मानकों के अनुपालन का प्रारंभिक प्रमाणपत्र, अवयव गुणवत्ता के सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र और रोड - पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करना होता है।
1 अप्रैल, 2017 से सभी वाहन निर्माताओं को संशोधित फॉर्म 22 में अपने हर एक वाहन के उत्सर्जन की जानकारी भी प्रदान करनी पड़ेगी। इस फॉर्म में ब्रांड, चेसिस नंबर (बैटरी संचालित वाहनों के संदर्भ में मोटर नंबर) और उत्सर्जन नियम तथा हर प्रदूषक के स्तर की जानकारी जैसे-कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रो कार्बन आदि देनी होगी। पेट्रोल और डीजल वाहनों को हॉर्न के ध्वनि स्तर का भी विवरण देना होगा।
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