सरकार का बैंकिंग चैनल/डिजिटल साधनों से प्राप्त राशि और प्राप्तियों के संदर्भ में आयकर अधिनियम की धारा 44एडी के तहत मानित मुनाफे को कम करने का फैसला
आयकर अधिनिमय,1961(अधिनियम) की धारा 44एडी के तहत कुछ करदाताओं (उदाहरण के लिए व्यक्तिगत ,एचयूएफ या एलएलपी को छोड़कर किसी साझेदारी फर्म) जिनका करोबार दो करोड़ रुपये या इसे कम है के लिए कुल कारोबार पर मानित मुनाफे का प्रावधान 8 प्रतिशत है।
सरकार के कम नकदी व्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन को प्राप्त करने के लिए छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने /लगातार डिजिटल साधनों से भुगतान स्वीकार करने के लिए अधिनियम की धारा 44एडी के तहत लगने वाली मौजूदा मानित लाभ की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गई है। यह दर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकिंग चैनल/डिजिटल साधनों के माध्यम से प्राप्त कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के संदर्भ में ही लागू होगी।
हालांकि नकद प्राप्तियों के मामले में कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के संदर्भ में अधिनियम की धारा 44 एडी के तहत मानित मुनाफे की मौजूदा दर 8 प्रतिशत ही जारी रहेगी।
इस संदर्भ में विधायी संशोधन 2017 के वित्त विधेयक में लाया जाएगा।
0 comments :
Post a Comment