केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित नियमनों को लागू करने की मंजूरी दी है :
दमन एवं दीव नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018 दादरा एवं नागर हवेली, नगरपालिका परिषद् (संशोधन) नियमन, 2018 अण्डामान एवं निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) संशोधन नियमन 2018
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित को लागू करने की मंजूरी दी है:-
दमन एवं दीव नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018
दादरा एवं नागर हवेली, नगरपालिका परिषद् (संशोधन) नियमन, 2018
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) संशोधन नियमन 2018
प्रभाव:
उपरोक्त से केंद्र शासित प्रदेशों दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की नगरपालिकाओं को संविधान, प्रशासन और शक्ति के संर्दभ में बेहतर प्रावधान सुनिश्चित करने में सहायता होगी।
विवरण:
दल-बदल विरोध, सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव, लोकपाल की स्थापना इत्यादि से संबंधित प्रावधानों को क्रमश: ‘दमन एवं दीव नगरपालिका नियमन, 1968,’ ‘दादरा एवं नगर हवेली नगरपालिका परिषद नियमन, 2004’ और ‘अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, (नगरपालिका) नियमन, 1994 में शामिल किया जाएगा।
ब. नियमों में अन्य संशोधन भी शामिल किए जाएंगे, जैसे :
(i) औपनिवेशिक संदर्भ को हटाने के लिए ‘सेवक’ के स्थान पर ‘कर्मचारी’ दर्ज किया जाएगा,
(ii) इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के जरिए मतदान का प्रावधान,
(iii) सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 को जुर्माना प्रक्रिया में लागू करना और
(iv) कई वर्ष पहले तयशुदा जुर्माने की रकम की समीक्षा करना।
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