आवेदन में साध्वी ने ट्रायल कोर्ट यानि स्पेशल एनआईए कोर्ट द्वारा उसके केस से डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रद्द किए जाने वाले आर्डर को चुनौती दी है.
आज 30 जुलाई 2018 को सन 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया. साध्वी ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस से खुद को मुक्त करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी . सोमवार को जस्टिस आरवी मोरे और जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई की बेंच के सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह का आवेदन सुनवाई के लिए आया. आवेदन में साध्वी ने ट्रायल कोर्ट यानि स्पेशल एनआईए कोर्ट द्वारा उसके केस से डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रद्द किए जाने वाले आर्डर को चुनौती दी है.
कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ इस मामले में एक दूसरे आरोपी समीर कुलकर्णी की भी याचिका दायर कर ली है. बॉम्बे हाई कोर्ट कर्नल पुरोहित समेत साध्वी प्रज्ञा सिंह और समीर कुलकर्णी की इस याचिका पर अब एक साथ सुनवाई करेगी . इस दौरान कर्नल पुरोहित भी सोमवार को हाईकोर्ट में मौजूद रहे.
कर्नल पुरोहित की पहले से ही मंजूर की गयी डिस्चार्ज ऍप्लिकेशन पर सुनवाई होनी थी लेकिन हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया, जिसके चलते सोमवार को कर्नल पुरोहित की एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो पायी. अब तीनो आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर एक साथ सुनवाई होगी जो 13 अगस्त से शुरू हो जायेगी .
साध्वी के वकील प्रशांत मग्गू के मुताबिक चूँकि केस में कर्नल पुरोहित की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पहले ही मंजूर की जा चुकी इसलिए अब साध्वी की भी एप्लीकेशन मंजूर की गयी है, हाईकोर्ट द्वारा यह याचिका मंजूर हो जाना काफी राहत की बात है. बता दें 29 सितंबर 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हुई थी और 101 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. जिसके बाद नवंबर 2008 में एटीएस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था.
0 comments :
Post a Comment